- सीपीआरआई में सतर्कता विभाग का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) करते हैं।
- सीवीओ की भूमिकाएं और कार्य सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार सूचीबद्ध हैं:
- सीपीआरआई के सतर्कता विभाग के पास निम्नलिखित 'सतर्कता विजन' है।
- दंडात्मक कार्रवाइयों पर निवारक
- सार्थक, व्यावहारिक और वस्तुनिष्ठ प्रणालियों/प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए:
- सभी लेन-देन में विश्वास और पारदर्शिता विकसित करें
- किसी भी कदाचार के कारण होने वाली वित्तीय या अन्य हानियों को रोकें
- संगठन और उसके कर्मचारियों के गौरव और आत्मसम्मान को बढ़ावा देना
- गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में समयबद्ध कार्रवाई
- सीपीआरआई अनाम/छद्मनाम शिकायतों पर विचार नहीं करता है।
- शिकायत करते समय उचित नाम, पता और संपर्क फोन नंबर प्रदान करना होगा। अन्यथा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। शिकायतकर्ता की पहचान किसी भी व्यक्ति को नहीं बताई जाएगी।
- शिकायतों का विजिलेंस एंगल होना चाहिए।
- शिकायतें संक्षिप्त, विशिष्ट होनी चाहिए और उनमें तथ्यात्मक विवरण/सत्यापन योग्य तथ्य होने चाहिए। यदि संभव हो तो शिकायतों के साथ दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
- भ्रष्टाचार से संबंधित सभी शिकायतें, सीपीआरआई से निपटने में सत्यनिष्ठा/निष्पक्षता/पारदर्शिता की कमी (जो अनिवार्य रूप से सतर्कता कोण है) को सीपीआरआई के सीवीओ को लिखित रूप में देना होगा।
- शिकायतों को विधिवत निर्दिष्ट नंबर के साथ स्वीकार किया जाएगा। शिकायतों के गुण-दोष के आधार पर शासन के नियम एवं नीति के अनुसार आगे की कार्यवाही की जायेगी।
- जब तक शिकायतकर्ता कुछ नए तथ्य/सबूत प्रदान नहीं करना चाहता, उसी विषय पर कोई और शिकायत/पत्राचार (पत्रों) पर विचार नहीं किया जाएगा।
- शिकायतों की जांच करने की समय सीमा सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार है।
- यदि यह पाया जाता है कि शिकायतें झूठी थीं और लोक सेवकों को परेशान करने की दृष्टि से दर्ज की गई थीं, तो ऐसे शिकायतकर्ताओं के खिलाफ देश के कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
- हमसे संपर्क करें, हम यहां संस्थान, इसके संरक्षक और देश के हितों की सेवा के लिए हैं।