नियम एवं शर्तें

Last Updated: 02nd February 2018

1.0 सामान्य

1.1 प्रयोगशालाओं में राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों के मुताबिक एवं ग्राहक की आवश्यकतानुसार उपस्कर/उत्पाद/नमूनों के विकास, परीक्षण तथा प्रमाणन के लिए परीक्षण सुविधाएँउपलब्धहैं।

1.2 अपने उपस्करों/उत्पादों/नमूनों के परीक्षण कराने में ग्राहकों की जिम्मेदारियाँ, परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा प्रदत्त सेवाएँ एवं परीक्षण प्रभार, भुगतान शर्तें आदि मिलाकर इन प्रयोगशालाओं में परीक्षण केलिएनिबंधनवशर्तेंनिम्नखण्डोंमेंउल्लिखितहें।

2.1 परिभाषाएं

2.1 "परीक्षण प्राधिकारी" का मतलब है, "केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान" जिसकी संक्षिप्ति सी पी आरआईहै।

2.2 "ग्राहक" का मतलब है, वे संगठन/व्यक्ति जो सीपीआरआई की प्रयोगशालाओं की परीक्षण सुविधाओं काउपयोगकरनाचाहतेहों।

2.3 "प्रयोगशाला" का मतलब है, सीपीआरआई की प्रयोगशाला जिसका उपयोग संबंधित परीक्षणों के संचालनकेलिएकरनाअभिप्रेतहै।

2.4 "सुविधाएँ" का मतलब है परीक्षण उद्देश्यों के लिए सीपीआरआई की प्रयोगशालाओं में उपलब्ध उपस्कर,मापयंत्रतथाअन्यसुविधाएँ।

परीक्षा तिथियों की बुकिंग

3.1 जो ग्राहक अपने उपस्करों/उत्पादों/नमूनों का परीक्षण कराना चाहे, वे परीक्षणार्थ उपस्करों/ उत्पादों/नमूनों के पर्याप्त ब्यौरे, अनुसरण किए जानेवाले मानक तथा संचालित किए जानेवाले परीक्षणों के ब्यौरे व अधिमान्य तिथियाँ का उल्लेख करते हुए लिखित रूप में परीक्षण प्रयोगशालाओं को अनुरोध भेजें।

3.2 विदेशी ग्राहकों के लिए सीपीआरआई की प्रयोगशालाओं में परीक्षणार्थ उपस्करों / उत्पादों / नमूनों के लिए यूएस डालर में अलग अलग परीक्षण प्रभार लागू हैंI सीपीआरआई से प्रस्ताव का अनुरोध करते समय ग्राहक सभी ब्यौरे दें | अनुरोध करने पर परीक्षण प्रभारों की जानकारी दी जाएगी |

(ए) विदेशों में निर्मित उपस्कर / उत्पाद / नमूनों के लिए विदेशी ग्राहकों के लिए परीक्षण प्रभार यू एस डालर (यू एस डी) में लगाए जाएँगे |

(बी) यदि उपस्कर / उत्पाद / नमूने के नाम प्लेट में विदेशी निर्माता का नाम इंगित हो तो परीक्षण शुल्क यू एस डी में लागू होगा |

(सी) यदि उपस्कर / / उत्पाद / नमूना विदेश में निर्मित हो एवं भारतीय कंपनी / निर्माता द्वारा परीक्षित है, परीक्षण शुल्क यू एस डी के बराबर भारतीय रुपयों में इंगित किया जाएगाI (परीक्षण शुल्क के प्रस्ताव की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर माना जाएगा)

3.3 ग्राहक की आवश्यकताओं पर विचार करने के बाद सीपीआरआई, अस्थायी परीक्षण प्रभारों के साथ परीक्षण के संचालन के लिए अनंतिम परीक्षण तारीखें [प्रयोगशाला के आरक्षण की अवधि] सूचित करेगा।

3.4 आवश्यक (भारतीय / विदेशी) पत्र/फैक्स/ईमेल की प्राप्ति के एक हफ्ते के अंदर प्रस्ताव के अनुसार अग्रिम के तौर पर 100% परीक्षण प्रभारों के भुगतान के साथ परीक्षण तारीखों की ओर अपनी सहमति लिखित रूप में सूचित करें, अन्यथा आबंटित अस्थायी परीक्षण तारीखों की गारंटी नहीं दी जाएगी।

परीक्षण तिथि(याँ) की ओर ग्राहक की सहमति तथा 100% परीक्षण प्रभारों की प्राप्ति पर प्रयोगशालाएँ परीक्षण तारीखों की पुष्टि करेगी।

3.5 यदि ग्राहक / निर्माता स्वनिर्मित उपस्कर / उत्पाद / नमूनों को परीक्षणार्थ प्रस्तुत करना चाहें, तो ग्राहक / निर्माता हमारे प्रयोगशालाओं में परीक्षण से पूर्व मूल उपस्कर निर्माता से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें |

टेस्ट शुल्क

4.1 ग्राहक को आवश्यक है कि वे उपरोक्त 3.4 में यथासूचित अग्रिम के तौर पर 100% अनंतिम परीक्षणप्रभारोंकोजमाकरें।

4.2 सभी भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा “लेखा अधिकारी,सी पी आर आई” के पक्ष में किया जाएI वैकल्पिक तौर पर यह भुगतान इलेक्ट्रानिक अंतरण (आरटीजीएस / एनईएफटी) द्वारा भी किया जासकताहै।इसकाविवरणग्राहककोदिएगएप्रस्तावमेंदियाजाएगा।

4.4 परीक्षण प्रभार परिशोधनाधीन हैं।

4.5 परीक्षण प्रभारों का अंतिम बिल परीक्षणों की समाप्ति के तुरंत बाद परीक्षण प्राधिकारी द्वारा तैयार किया जाएगा एवं ग्राहक को अग्रेषित किया जाएगा। अंतिम बिल के 100% भुगतान के बाद ही परीक्षण रिपोर्ट जारी की जाएगी।

4.6 तत्काल आधार के परीक्षण अनुरोध के लिए, शनिवार या रविवार अथवा सार्वजनिक छुट्टियों पर, सी पी आर आई प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण कार्य लिया जाएगा एवं ग्राहक को सामान्य परीक्षण शुल्क के 1.5 गुना शुल्क प्रभारित होगा।

4.7 लघुपथन प्रयोगशालाओं के लिए

उच्च शक्ति/लघुपथन परीक्षण प्रयोगशालाओं को लागू पारी प्रभार एवं निम्न सूचनानुसार प्रभारों के अन्य घटक परीक्षण प्रभारों में शामिल हैं|

4.7.1 पारी की परिभाषा है, एक घंटा विराम के साथ 7 घंटों की परीक्षण पहुँच अवधि

4.7.2 पारी प्रभार (परीक्षण पहुँच अवधि): परीक्षण स्थल पर परीक्षणों के लिए तैयार उपकरण चढाने के लिए ग्राहक द्वारा लिया गया समय। इसके अलावा, परीक्षण प्राधिकारी द्वारा परीक्षणों के प्रारंभ से पहले उपस्करों की जाँच के लिए लिया गया समय, एवं परीक्षण से पूर्व परीक्षण उपस्कर को आवश्यकतानुसार जोडने, व साथ ही लघु पथन जनित्र को परीक्षण अवधि के दौरान चालू करने, परीक्षण परिपथ प्राचलों को बदलने एवं संभाव्य धारा, संयोजन कोण, विद्युत गुणक, लगाए जाने वाला वोल्टता, आदि के आवश्यक मानों के व्यवस्थापन में मापन करने, एवं उपकरण की तस्वीरें लेने के लिए लिया गया समय परीक्षण अवधि के भाग के तौर पर लिया जाएगा। साथ ही, परीक्षण स्थल अथवा सम्मुच्चय स्थल में आरक्षित परीक्षण अवधि के दौरान उपस्करों में परिवर्तन अथवा मरम्मत, घटकों के प्रतिस्थापन और परीक्षण अवधि के दौरान सम्पन्न, अगर हो तो, आरूढन व्यवस्था में संशोधन के लिए लिया गया वास्तविक समय शामिल होगा। परीक्षण अवधि के दौरान उल्लिखित कारणों को छोडकर व अन्यथा सीपीआरआई से संबंधित कारणों से समय हानि के संदर्भ में, संभव हो तो, ग्राहक को अतिरिक्त समयावधि दी जाएगी अथवा पारी प्रभारों में समुचित व्यवस्था की जाएगी।

4.7.3 पूरक परीक्षण प्रभार (उच्च शक्ति/लघु पथन प्रयोगशालाओं में परीक्षण क्रियाकलापों के पूर्व या बाद में नेमी / प्ररूप परीक्षण) : उच्च शक्ति/लघुपथन परीक्षण प्रयोगशालाओं में लघु पथन परीक्षणों अथवा अन्य परीक्षण कार्यों के पहले/बाद में उपकरण पर संचालित किए जानेवाले पूरक नेमी/प्ररूप परीक्षणों, जैसे परावैद्युत परीक्षण, तापमान वृद्धि परीक्षण, अनुपात एवं कला कोण त्रुटि मापन आदि के लिए, मानकों में यथा विनिर्दिष्ट एवं यथा लागू, ये परीक्षण प्रभार लागू होंगे। सीपीआरआई में उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर ऐसे नेमी/प्ररूप परीक्षणों को संचालित किया जा सकता है और प्रासंगिक टैरिफ होगा। सीपीआरआई में आवश्यक सुविधाओं के उपलब्ध न होने के संदर्भ में निर्माता के कार्यस्थल पर उपलब्ध सुविधाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। हवाई यात्रा, आवास की व्यवस्था ग्राहकों द्वारा की जानी है तथा श्रम दिन प्रभार अतिरिक्त रूप से लगाया जाएगा।

पूरक परीक्षणों के परिणाम जारी की गई ""परीक्षण रिपोर्ट" अथवा "प्रमाणपत्र" में जोड़े जाएँगे।

4.7.4 कार्यशाला (मरम्मत तथा संशोधन के लिए) प्रभार: ग्राहक से लिखित अनुरोध पर सीपीआरआई की कार्यशाला में सम्पन्न मरम्मत तथा संशोधनों के प्रभार वास्तविक समय और लागत आधार पर परिकलित होंगे।

4.7.5 अतिरिक्त प्रभार: परीक्षण श्रृंखलाओं के समापन पर परीक्षण दस्तावेजों तथा अन्य दस्तावेजों को उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त प्रभार लगाए जाएँगे।

रद्द करने के शुल्क

पूर्व/अग्रिम सूचना पर परीक्षण तिथि को रद्द अथवा स्थगित किया जा सकता है। स्थगन को पुष्ट परीक्षण तारीखों के रद्दकरण के तौर पर लिया जाएगा एवं अनुरोध किए गए परीक्षण के लिए परीक्षण तारीखों की उपलब्धता पर ही परीक्षणों का पुनर्संचालन किया जा सकता है। रद्दकरण अथवा स्थगन के लिए बिना किन्हीं प्रभारों अथवा आंशिक प्रभारों के साथ पूर्व/ अग्रिम सूचना हेतु अपेक्षित दिनों की संख्या निम्नानुसार है:

7 दिनों से कम

100%

15 दिनों से कम किंतु 7 दिनों से अधिक

75%

30 दिनों से कम किंतु 15 दिनों से अधिक

50%

30 दिनों से अधिक

कोई रद्दकरण प्रभार नहीं

5.1 लघु पथन प्रयोगशालाओं के लिए

(ए) परीक्षण के दौरान अगर नमूना विफल हो तो, संपन्न परीक्षण के लिए 100% प्रभारित होगा और परिपथ वियोजकों पर लघुपथन परीक्षणों के लिए अप्रयुक्त प्रभारों के तौर पर शेष पारी प्रभारों का 50% प्रभारित होगा।
(बी) ट्रान्सफार्मरों पर लघुपथन परीक्षणों के लिए, लघु पथन परीक्षण के प्रथम चरण के दौरान ट्रान्सफार्मरों की विफलता पर, 7 एमवीए के ट्रान्सफार्मर निर्धारण तक ½ पारी प्रभारित होगा एवं 7एमवीए के ऊपर के निर्धारण के लिए 1 पारी का प्रभार लगाया जाएगा। लघु पथन परीक्षण के प्रथत चरण के बाद विफलता पर, बुक किए गए पारियों पर प्रभार लगाया जाएगा।
(सी) दूसरे एवं सातवें मार के बीच विफलता के मामले में : 500 केवीए से ऊपर एवं 7 एम वी ए तक के निर्धार के परिणामित्रों के लिए एक पारी का प्रभार लगाया जाएगा| डी) दूसरे एवं सातवें मार के बीच विफलता के मामले में : 500 केवीए से ऊपर एवं 7 एम वी ए से ऊपर एवं 50 एम वी ए तक 1 ½ के निर्धार के परिणामित्रों के लिए एक पारी का प्रभार लगाया जाएगा|
(डी) दूसरे एवं सातवें मार के बीच विफलता के मामले में : 500 केवीए से ऊपर एवं 7 एम वी ए से ऊपर एवं 50 एम वी ए तक 1 ½ के निर्धार के परिणामित्रों के लिए एक पारी का प्रभार लगाया जाएगा|
(ई) दूसरे एवं सातवें मार के बीच विफलता के मामले में : 50 एमवीए से ऊपर एवं 70 एम वी ए तक 2 के निर्धार के परिणामित्रों के लिए एक पारी का प्रभार लगाया जाएगा |
(एफ़) दूसरे एवं सातवें मार के बीच विफलता के मामले में : 70 एमवीए से ऊपर एवं 200 एम वी ए तक 2 ½ के निर्धार के परिणामित्रों के लिए एक पारी का प्रभार लगाया जाएगा |

5.2 उच्च वोल्टता प्रयोगशालाओं के लिए

(ए) उच्च वोल्टता परीक्षण के दौरान परीक्षण नमूने की विफलता के मामले में (उदाहरणार्थ परिपथ विच्छेदकों पर 8 घंटों की विद्युत आवृत्ति वोल्टता सहन परीक्षण)
1) यदि परीक्षण के प्रथम घंटे के दौरान नमूना विफल रहे : परीक्षण प्रभार का 50 % प्रभारित होगा|
2) यदि प्रथम घंटे या परीक्षण के चौथे घंटे तक नमूना विफल रहे : परीक्षण प्रभार का 75% प्रभारित होगा |
3) यदि प्रथम घंटे या परीक्षण के चौथे घंटे तक नमूना विफल रहे : परीक्षण प्रभार का 100% प्रभारित होगा |

परीक्षण के लिए उपकरण/उत्पाद/नमूनों को स्वीकार करने की प्रक्रिया

6.1 सीपीआरआई अभिकरणों/मध्यस्थों के द्वारा कार्य नहीं लेगा किंतु सीधा निर्माताओं/ग्राहकों से सम्पर्क रखेगा।

6.2 सीपीआरआई में निर्माता/ग्राहक द्वारा प्रतिनियुक्त व्यक्ति स्थायी कर्मचारी हों, जिनके पास नियोक्ता द्वारा जारी अपनी फोटो पहचान पत्र हों।

6.3 सीपीआरआई के परिसर में व्यक्तिगत रूप से परीक्षण तथा प्रमाणन क्रियाकलापों से संबंधित परामर्श/सेवाओं/संपर्क देने के लिए सीपीआरआई पेंशनभोगियों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.4 निर्दिष्ट स्थान तक सुपुर्दगी आधार पर ग्राहकों द्वारा सीपीआरआई को परीक्षण के नमूने भेजने होंगे।

6.5 सीपीआरआई को नमूने जमा करते समय ग्राहकों को अनिवार्यतः निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

6.5.1 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विनियमों से नियंत्रित निर्माताओं के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क चलन-

6.5.2 एसएसआई निर्माताओं के मामले में जिन्हें सामान्यतया रु.1.50 करोड प्रतिवर्ष तक के केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है, परेषण के साथ निर्माता का निजी सुपुर्दगी चलन, और जीएसटी नियमों के तहत उनके घोषणा पत्र एवं अंतर-राज्य संचलन के मामले में जांच चौकी मुहर/ स्टांप लगा होना आवश्यक है।

6.5.3 तथापि, राज्य के भीतर एसएसआई यूनिटों के संदर्भ में, जीएसटी घोषणा फार्म, संबंधित राज्यों के लिए उदा. कर्नाटक राज्य के मामले में फार्म वैट 505 परेषण के साथ संलग्न हो।

6.5.4 एस टी जी को छोड़कर परीक्षण शुल्क पर 10 % की छूट प्रचलित मानकों के अनुसार लघु पैमाने के उद्योगों द्वारा प्राप्त की जा सकती है, बशर्ते कि वे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करेI लघु पैमाने के उद्योगों को इस 10 % का छूट का लाभ उठाने के लिए परीक्षणार्थ उत्पादों को शामिल किए गए मान्य लघु पैमाने का उद्योग पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति के साथ रु.100 के स्टांप कागज़ पर नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा I मूल एस एस आई प्रमाण – पत्र केवल सत्यापन के लिए प्रस्तुत करें

6.5.5 जब उपस्कर परीक्षण के लिए पेश हो, तो पैनल, परिणामित्र, वायु पथन वियोजक/मध्यम वोल्टता पथन विच्छेदक, आदि जैसे उपस्कर के लिए अस्थायी नाम पट्ट स्वीकार्य नहीं है

6.6 परीक्षण के लिए सीपीआरआई को नमूने भेजने के दौरान विदेशी ग्राहक निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करें ।

6.6.1 परीक्षण उद्देश्य के लिए सीपीआरआई को नमूना परीक्षण का परिवहन: कार्यालय तक सुपुर्दगी आधार पर सी पी आर आई को परीक्षण नमूना सीधा पहुँचाने के लिए ग्राहक परिवहन का प्रबंधन करें । परीक्षण के लिए सीपीआरआई को आयातित उपकरणों को सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है । ग्राहक अपने सी एंड एफ एजेंट से प्राधिकार पत्र (जाने व आने का परिवहन, बंदरगाह प्रबंधन, सीमा शुल्क मंजूरी, सीपीआरआई के लिए सुपुर्दगी आदि के लिए प्राधिकृत सी एंड एफ एजेंट का संपर्क विवरण सूचित करते हुए पोत्वाणिक/ शिप्पर द्वारा जारी), वायु मार्ग बिल / उतराई का बिल, भारतीय सीमा शुल्क में नमूने के आगमन से पहले अग्रिम रूप से चालान और पैकिंग सूची के साथ सीपीआरआई के साथ संपर्क करने की मांग कर सकता है । सीमा शुल्क मंजूरी के लिए आवश्यक दस्तावेज सीपीआरआई द्वारा प्रदान किया जाएगा। ग्राहक संयुक्त निदेशक (वि एवं यो) से सीपीआरआई के ई-मेल आईडी shyamsundaratcpri [dot] in, kamalasratcpri [dot] in, ramdasatcpri [dot] in, mnpatcpri [dot] in. पर संपर्क कर सकते हैं । एजेंट को सीमा शुल्क मंजूरी तथा कार्यालय तक सुपुर्दगी आधार पर सी पी आर आई को नमूना सुपुर्दगी की व्यवस्था तथा समन्वय करना होगा । जाने व आने का परिवहन प्रभार, बंदरगाह प्रबंधन, सीमा शुल्क मंजूरी, सुपुर्दगी , सी एंड एफ एजेंट प्रभार आदि की ओर के सभी प्रभार ग्राहक द्वारा व्यवस्थित तथा वहन किया जाएगा ।

6.6.2 नमूनों के पुनः निर्यात के दौरान: ग्राहक को परीक्षण के तुरंत बाद मूल देश को नमूने को पुनः निर्यात करने का प्रबंधन करना होगा तथा प्रेषण विवरण सूचित करना होगा ताकि उपकरण को सीमा शुल्क छूट प्राप्त हो सके । पुनः निर्यात के दौरान ग्राहक साधन लेने के लिए प्राधिकृत सी व एफ एजेंट के विवरण, सीमा शुल्क मंजूरी आदि के साथ पुनः निर्यात के लिए आवश्यक दस्तावेजों की व्यवस्था करने के लिए सीपीआरआई को सक्षम करने के लिए प्रवेश प्रतियों के बिल के साथ प्राधिकार पत्र अग्रेषित करें ।

6.7 उपरोक्त आवश्यकताओं के अनुपालन की विफलता पर, सीपीआरआई ऐसे परीक्षण अनुरोधों को अस्वीकृत करने का अपना अधिकार रखता है।

परीक्षण कार्य की प्रक्रिया

7.1 प्रयोगशालाओं की सुविधाओं का प्रचालन सीपीआरआई के कार्मिक करेंगे।

7.2 ग्राहक को चाहिए कि वे परीक्षण प्रारंभ होने से पहले दिए गए ग्राहक अनुरोध फार्म को भरें और परीक्षण प्राधिकारी को दें।

7.3 परीक्षण सामान्य कार्य दिनों (सोमवार से शुक्रवार) पर संचालित किए जाएंगे और आवश्यक हो तो परीक्षण प्राधिकारी के विवेक पर छुट्टियों पर भी संपन्न किए जाएँगे बशर्ते कि, पूर्व उल्लिखित खंड 4.6 के अनुसार अत्यावश्यक आधार पर परीक्षण प्रभारों के भुगतान किया गया हो।

7.4 ग्राहक उत्पाद के समुचित अधिष्ठापन तथा परीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित औपचारिकता की पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण की तिथि के कम से कम एक दिन पहले प्रयोगशाला में अपने अधिकारी/वीक्षण अधिकारी के उपस्थित होने की व्यवस्था करें।

7.5 उपस्कर/उत्पाद/नमूने, जिनका परीक्षण किया जाना हो, का व्यवस्थापन पूर्णतया ग्राहक द्वारा किया जाएगा और परीक्षण प्राधिकारी द्वारा परीक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संतोषजनक रूप से अधिष्ठापित किए जाएँगे।

टेस्ट कार्यक्रम

8.1 परीक्षण प्राधिकारी ग्राहक को परीक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराएँगे। प्रयोगशाला में बहिरंश के कारण, अगर परीक्षण निलम्बित, स्थगित अथवा रद्द किए गए तो, ऐसे बहिरंश के फलस्वरूप हुए विलम्ब अथवा स्थगन के कारण ग्राहक द्वारा उठाई जानेवाली हानियों के लिए परीक्षण प्राधिकारी किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे।

8.2 यद्यपि, सहमत परीक्षण कार्यक्रम का अनुसरण करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, परीक्षण प्राधिकारी प्रयोगशाला की सुरक्षा अथवा अन्य किसी मुद्दे पर, जो परीक्षण प्राधिकारी के नियंत्रण से बाहर हो, जैसे, नागरी होहल्ला, बगावत, युद्ध, महामारी, सरकारी अथवा सार्वजनिक प्राधिकारियों के कार्य, आग, तोड-फोड, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदाएँ, हडताल, आदि, के विचारों पर परीक्षण प्राधिकारी किन्हीं परीक्षणों अथवा परीक्षणों की श्रृंखलाओं में हस्तक्षेप करने, स्थगित करने अथवा रद्द करने का अधिकार रखता है। ऐसी परिस्थितियों में परीक्षण प्राधिकरण ग्राहक को हुई किसी भी क्षति (वित्तीय या अन्यथा) अथवा असुविधा के जिम्मेदार नहीं होंगे। सीपीआरआई निर्माता/ग्राहकों के प्रति अप्रत्याशित परिस्थितियों से उत्पन्न परिणामी हानियों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

8.3 ग्राहक अप्रत्याशित परिस्थितियों अथवा किन्हीं प्रयोगशाला प्रचालन अथवा अनुरक्षण आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न परीक्षणों में विलम्ब, स्थगन अथवा हस्तक्षेप की क्षतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकता। तथापि, जहाँ कहीं भी संभव हो, सीपीआरआई परीक्षण को जारी रखते हुए संभाव्य लघुतम अवधि में परीक्षण पूरा करेगा।

परीक्षणों में रुकावट

परीक्षणों में हस्तक्षेप निम्न कारणों से होगा :

क) परीक्षण के परिणामों की जाँच

ख) भागों का पुनर्नवीकरण अथवा मरम्मत

ग) कोई अन्य कारण

ग्राहक के साथ परामर्श के बाद परीक्षण प्राधिकारी तय करेंगे कि ऐसी जाँच अथवा मरम्मत कार्य को स्वस्थाने सम्पन्न किया जाए अथवा उस प्रयोजनार्थ उपस्कर/उत्पाद/नमूनों को परीक्षण स्थल से बाहर ले जाया जाए।

परीक्षणों का गवाही

10.1 ग्राहक के अनुरोध/जानकारी में प्रयोगशाला प्रधान उचित संख्या में ग्राहक के कर्मचारियों अथवा अन्य साक्षियों को अनुमति दे सकते हैं, जिनको प्रयोगशाला के परीक्षण प्रभारी के निर्देशों का अनुपालन करना होगा। परिसर में रहते समय ग्राहकों के प्रतिनिधियों अथवा साक्षियों को हुई चोट, अशक्तता अथवा मृत्यु के लिए परीक्षण प्राधिकारी जिम्मेदार नहीं होंगे।

10.2 माना जाएगा कि ग्राहक को परीक्षणों के संभव परिणामों तथा सम्पन्न परीक्षण की प्रक्रिया में निहित जोखिमों की जानकारी होगी। तदनुसार ग्राहक परिसर में अपने खर्च पर, अपने कर्मचारियों और अन्य साक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

10.3 प्रयोगशाला में रहने की अवधि के दौरान अपने प्रतिनिधियों, साक्षियों तथा अन्य कार्मिकों के उचित आचरण के लिए ग्राहक जिम्मेदार होंगे। ग्राहक के कार्मिक द्वारा दुर्व्यवहार और/अथवा परीक्षण प्राधिकारी द्वारा जारी अनुदेशों का अनुसरण न करने पर परीक्षण प्राधिकारी प्रयोगशाला के परिसर से ग्राहक के कार्मिक को निष्कासित करने का अधिकार रखते हैं। परीक्षण प्राधिकारी के अनुदेशों के अननुपालन के फलस्वरूप ग्राहकों के उपस्कर/उत्पाद/नमूनों के परीक्षण को स्थगित अथवा रद्द किया जा सकता है। इस मामले में परीक्षण प्राधिकारी का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा एवं किसी भी परिणामी हानि के लिए ग्राहक किसी प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

10.4 परीक्षण गतिविधियों के संबंध में सीपीआरआई का दौरा करने वाले विदेशी नागरिकों को यात्रा के लिए आवश्यक अनुमोदन की व्यवस्था करने के लिए सीपीआरआई को अग्रिम तौर पर पासपोर्ट और भारतीय वीजा भेजने की जरूरत है । वीजा केवल बिजनेस वीजा हो जो भारत सरकार की आवश्यकता के अनुसार हो ।

परीक्षण के लिए उपकरण/उत्पादों की स्थापना

11.1 परीक्षण के प्रारंभ होने के कम से कम एक दिन पहले ग्राहक अपने खर्च पर अपने उपस्कर/उत्पाद/नमूनों का परिवहन कर प्रयोगशाला में प्राप्त करने की व्यवस्था करें।

11.2 परीक्षण प्राधिकारी के परिसर में ग्राहक अपने उपस्कर/उत्पाद/नमूनों के प्रबंधन तथा परीक्षण स्थल में इस तरह से उनके आरूढन करे कि सीपीआरआई की सम्पत्ति को अथवा सीपीआरआई के कार्मिक को कोई क्षति न पहुंचे, जिस के लिए वे ही जिम्मेदार होंगे। इस प्रयोजनार्थ ग्राहक के कार्मिक को परीक्षण के पूर्व एवं बाद में प्रयोगशाला के परिसर में आवश्यक औजारों के साथ आने की अनुमति दी जाएगी।

11.3 परीक्षण स्थल में अपने उपस्कर/उत्पादों को आरूढित करने के लिए आवश्यक जुडनारों के प्रबंध के लिए ग्राहक जिम्मेदार होंगे।

सुरक्षा

12.1 परीक्षण स्थलों में उपस्कर/उत्पाद/नमूनों के अधिष्ठापन एवं विघटन में ग्राहक सुरक्षा अनुदेशों का पालन करेंगे।

12.2 सीपीआरआई तक तथा वापसी के परिवहन और माल उतारने एवं चढाने का दायित्व ग्राहक का होगा।

12.3 ग्राहक को सूचित करना होगा कि उसके उत्पाद में हानिकारक अथवा विषैली सामग्री है या नहीं।

12.4 SF6 गैस का विसर्जन अनुमत नहीं है। ग्राहकों से अनुरोध है कि परीक्षण वस्तु से SF6 गैस को निकालने की समुचित व्यवस्था करें।

12.5 अपवहन व्यवस्था में तेल अथवा अन्य किसी तरल का विसर्जन नहीं किया जा सकता।

12.6 दाबित उपस्कर का परिवहन संबंधित प्रभागीय प्रधान की अनुमति के बाद ही अनुमत है।

स्वतंत्रता और गोपनीयता

सीपीआरआई सुनिश्चित करेगा कि किसी भी साधन अथवा उत्पादों के अभिकल्प, निर्माण अथवा अंकन में उसके परीक्षण कार्मिकों का संबंध नहीं है और न ही वे इन क्रियाकलापों में लगे किसी भी पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हों। ग्राहक की लिखित सहमति के बिना संचालित परीक्षण से संबंधित कोई भी जानकारी सीपीआरआई किसी अन्य पार्टी को नहीं देगा। ग्राहकों को उन परीक्षण स्थलों में नहीं आने दिया जाएगा, जहाँ अन्य ग्राहकों के उत्पादों का परीक्षण सम्पन्न हो रहा हो। संबंधित प्रभागीय प्रधान की अनुमति से ही तस्वीरें खींची जा सकती हैं। सीपीआरआई की अनन्य अनुमति के बिना, ग्राहक सीपीआरआई का नाम अथवा सीपीआरआई की रिपोर्ट का उपयोग, पूर्णतया अथवा अंशतया, दावों को चलाने अथवा कानूनी कार्यवाहियों को चलाने, और/अथवा विज्ञापन के उद्देश्यों से नहीं कर सकता (करने नहीं दे सकता)।

उपकरण को नुकसान

परीक्षण प्राधिकारी उपस्कर/उत्पाद/नमूनों की पर्याप्त निगरानी करेंगे, किंतु प्रयोगशाला के परिसर में ग्राहक के उपस्कर/उत्पाद को होनेवाली कोई भी हानि, चोरी अथवा क्षति के जिम्मेदार नहीं होंगे।

परिवर्तन और मरम्मत

ग्राहक अपने उपस्कर/उत्पादों पर अगर कोई परिवर्तन अथवा मरम्मत करना चाहता हो, ग्राहक के लिखित अनुरोध पर इसे सीपीआरआई के परिसर में अथवा सीपीआरआई परिसर में अथवा सीपीआरआई के बाहर किया जा सकता है।

परीक्षण के लिए लाए गए उपकरण/उत्पादों को हटाना

16.1 ग्राहक अनुरोध प्रपत्र को भरते समय ग्राहक को सूचित करना होगा कि परीक्षण के लिए पेश उपस्कर/उत्पाद/नमूनों को परीक्षण के बाद वापस लिया जाएगा अथवा वहीं छोडा जाएगा। परीक्षण की समाप्ति के 15 दिनों के अंदर ग्राहक सीपीआरआई को लाए गए ऐसे उपस्कर/उत्पाद/नमूनों को सीपीआरआई के परिसर से निकाले।

16.2 अगर परीक्षण के दौरान उपस्कर/उत्पाद/नमूने विफल होते हें और ग्राहक परीक्षण रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं ले रहा है, तब भी परीक्षण की समाप्ति के बाद, किंतु किसी भी हालत में 15 दिनों के अंदर उपस्कर/उत्पाद/नमूनों को तुरंत निकाला जाएगा।

16.3 अन्यथा, उपस्कर/उत्पाद/नमूनों को सीपीआरआई बिना किसी पूर्व सूचना के, रद्दी माल के तौर पर निपटा देगा।

16.4 परीक्षण के बाद विदेशी ग्राहक द्वारा उपस्कर/उत्पाद/नमूनों को वापस ले जाने के मामले में पुनर्निर्यात का सबूत दिया जाए।

प्रारंभिक रिपोर्ट/अनंतिम रिपोर्ट

यह रिपोर्ट परीक्षण के बाद , कोई अतिरिक्त लागत के बिना , ग्राहक के अनुरोध पर जारी किया जाता है ।

यह रिपोर्ट सीपीआरआई पत्र शीर्ष में जारी किया जाएगा जिसमे केवल परीक्षित उपकरण / उत्पादों / नमूनों के विवरण जैसे कि उसका प्रकार, क्रम सं तथा निर्धार , संचालित परीक्षण का प्रकार तथा परीक्षण के दौरान तथा के बाद पाए उपस्कर की स्थिति के ब्यौरे शामिल किए जाएँगे जिसमे यह उल्लेख रहेगा कि परीक्षण परिणाम सीमाओं के भीतर हैं।

प्रारंभिक रिपोर्ट की सामग्री केवल अस्थायी हैं और परीक्षण (परीक्षणों) के लिए उपकरणों / उत्पादों के निष्पादन का अंतिम रिपोर्ट नहीं माना जा सकता |

टेस्ट सर्टिफिकेट/टेस्ट रिपोर्ट

18.1 परीक्षण प्रमाण पत्र

सीपीआरआई बिना किसी अतिरिक्त लागत के लेकिन केवल परीक्षण प्रभार के अंतिम बिल के भुगतान पर परीक्षण प्रमाण-पत्र जारी करता है जब किसी विशेष प्रकार और निर्धार का उपस्कर/ उत्पाद/नमूना एसटीएल में शामिल न किए गए परंतु राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों में प्रकाशित निर्धारित शर्तों के अनुपालन में सभी निर्दिष्ट नेमी परीक्षण, प्ररूप परीक्षण तथा नेमी व प्ररूप परीक्षण को संतोषजनक रूप से उत्तीर्ण करता है।

18.2 परीक्षण रिपोर्ट

सीपीआरआई बिना किसी अतिरिक्त लागत के लेकिन केवल परीक्षण प्रभार के अंतिम बिल के भुगतान पर परीक्षण रिपोर्ट जारी करता है जब किसी विशेष प्रकार और निर्धार का उपस्कर/ उत्पाद/नमूना निम्न स्थितियों में हैं।
ए) प्रकाशित राष्ट्रीय /अंतर्राष्ट्रीय मानकों में निर्धारित शर्तों के अनुपालन में परीक्षण अनुक्रम में किसी एक परीक्षा में विफलता के मामले में
बी) यदि प्रकाशित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरक्षण में निर्धारित सभी परीक्षण सीपीआरआई में नहीं किए गए ।
सी) यदि विशिष्ट ग्राहक आवश्यकतानुसार सभी परीक्षण किए गए ।

18.3 प्ररूप परीक्षण प्रमाण-पत्र: एसटीएल दिशा निर्देशों के अनुसार यह प्ररूप परीक्षण प्रमाण-पत्र  बिना किसी अतिरिक्त लागत के लेकिन केवल परीक्षण प्रभार के अंतिम बिल के भुगतान पर जारी किया जाता है, यदि निर्मात द्वारा सौंपा गया उपस्कर के सभी निर्धारित विशेषताओं के सत्यापन के बाद राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों में प्रकाशित शर्तों के अनुसार सीपीआरआई में एक ही नमूने पर सभी प्ररूप परीक्षण सफलता पूर्ण संपन्न/उत्तीर्ण हो।

18.4 परावैद्युत निष्पादन का परीक्षण प्रमाण-पत्र: एसटीएल दिशानिर्देशों के अनुसार परावैद्युत निष्पादन का परीक्षण प्रमाण –पत्र के बिना किसी अतिरिक्त लगात, के लेकिन केवल परीक्षण प्रभार के अंतिम बिल के भुगतान पर जारी किया जाता है, यदि निर्माता द्वारा सौंपा गया उपस्कर के सभी परावैद्युत अनुमतांकों के सत्यापन के बाद राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों में प्रकाशित शर्तों के अनुसार उपयुक्त परावैद्युत परीक्षण सफलता पूर्ण संपन्न/उत्तीर्ण हो ।

18.5 तापमान वृद्धि निष्पादन का परीक्षण प्रमाण पत्र: एसटीएल दिशा निर्देशों के अनुसार तापमान वृद्धि निष्पादन का परीक्षण प्रमाण –पत्र के बिना किसी अतिरिक्त लगात के लेकिन केवल परीक्षण प्रभार के अंतिम बिल के भुगतान पर जारी किया जाता है, यदि निर्माता द्वारा सौंपा गया उपस्कर के सभी तापमान वृद्धि सीमाओं के सत्यापन के बाद राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों में प्रकाशित शर्तों के अनुसार उपयुक्त  प्ररूप परीक्षण-तापमान वृद्धि परीक्षण  सफलता पूर्ण संपन्न/उत्तीर्ण हो ।

18.6 लघु परिपथ /संयोजन व विच्छेदन निष्पादन का परीक्षण प्रमाण-पत्र: एसटीएल दिशानिर्देशों के अनुसार लघु पथन/संयोजन/विच्छेदन का परीक्षण प्रमाण –पत्र के बिना किसी अतिरिक्त लगात के लेकिन केवल परीक्षण प्रभार के अंतिम बिल के भुगतान पर जारी किया जाता है, यदि निर्माता द्वारा सौंपा गया उपस्कर के सभी लघु पथन संबंधी के सत्यापन के बाद राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों में प्रकाशित शर्तों के अनुसार उपयुक्त प्ररूप परीक्षण संबंधी परीक्षण सफलता पूर्ण संपन्न/उत्तीर्ण हो।

18.7 स्विचन निष्पादन का परीक्षण प्रमाण –पत्र: एसटीएल दिशा निर्देशों के अनुसार स्विचन निष्पादन का परीक्षण प्रमाण –पत्र के बिना किसी अतिरिक्त लगात के लेकिन केवल परीक्षण प्रभार के अंतिम बिल के भुगतान पर जारी किया जाता है, यदि निर्माता द्वारा सौंपा गया उपस्कर के सभी स्विचन निर्धार (उदाः धारिता धारा) के सत्यापन के बाद राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों में प्रकाशित शर्तों के अनुसार उपयुक्त प्ररूप परीक्षण –स्विचन निष्पादन सफलता पूर्ण संपन्न/उत्तीर्ण हो ।

सीपीआरआई में परीक्षण किए गए किसी विशेष प्रकार और निर्धार के एक ही नमूने के लिए सीपीआर आई या तो परीक्षण प्रमाण-पत्र या परीक्षण रिपोर्ट प्रदान करता है, दोंनों नहीं।

अतिरिक्त परीक्षण रिपोर्ट/अतिरिक्त परीक्षण प्रमाण पत्र

यदि ग्राहक को अतिरिक्त परीक्षण प्रमाण-पत्र / अतिरिक्त परीक्षण रिपोर्ट, की आवश्यकता है तो वह परीक्षण शुरू होने से पहले ही पीक्षण प्राधिकरण को सूचित करें।

परीक्षण प्रमाण-पत्र /परीक्षण रिपोर्ट के प्रत्येक पृष्ठ पर अतिरिक्त परीक्षण प्रमाण-पत्र/परीक्षण रिपोर्ट, को इंगित करते हुए ऊपर दाएँ कोने पर रबड़ मोहर होगा।

अतिरिक्त परीक्षण प्रमाण-पत्र/अतिरिक्त परीक्षण रिपोर्ट देने के लिए अलग शुल्क लगाया जाएगा।

परीक्षण दस्तावेज़ का प्रजनन

ग्राहक को परीक्षण दस्तावेज का पुनःउत्पन्न करने की अनुमति दी जाती है दशर्ते कि संपूर्ण दस्तावेज एक प्रतिकृति प्रक्रिया द्वारा पुनः प्रस्तुत किया गया हो जहाँ कोई भी भाग अस्पष्ट न हो और पूरा प्रजनन सुपाठ्य हो। परीक्षण प्राधिकरण की लिखित अनुमति के बिना अन्य किसी भी प्रकार का प्रजनन न किया जाए।

टेस्ट रिपोर्ट/टेस्ट सर्टिफिकेट का सत्यापन/प्रमाणीकरण

सीपीआरआई राज्य बिजली कंपनी, सार्वजनिक उपक्रम या किसी अन्य संगठन के अनुरोध पर सीपीआरआई द्वारा जारी परीक्षण रिपोर्ट/ परीक्षण प्रमाण पत्र का सत्यापन/प्रमाणन की सेवाओं का विस्तार कर रहा है। इस सेवा के लिए अलग शुल्क लगाए जाते हैं। संगठनों द्वारा अनुरोध की प्राप्ति के पश्चात् एक दर (भाव) द्वारा शुल्क के बारे में सूचित किया जाएगा। गुणता प्रबंधक, सीपीआरआई, प्रो.सर सी.वी.रामन रोड़, पी.ओ. बाक्स 8066, सदाशिवनगर पी.ओ, बेंगलूर -560080, ई मेलः tbsatcpri [dot] in को अनुरोध पत्र भेजा जा सकता है।

दंडात्मक कार्रवाई

परीक्षण और प्रमाणन और अंशांकन गतिविधि के संबंध में ग्राहकों द्वारा किए गए अपराधों और / या उल्लंघन के मामले में, सी पी आर आई आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई करेगा जैसे सीपीआरआई मानदंड / दिशा निर्देशों के अनुसार ग्राहक को एक निर्धारित अवधि के लिए सीपीआरआई के साथ आगे कारोबार करने न दिया जाएगा ।

विवाद समाधान

ग्राहक और सीपीआरआई के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में उसे आपसी विचार विमर्श के माध्यम से हल किया जाएगा । विवाद के गैर समाधान की स्थिति में, उसे माध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम, 1996 तथा और संशोधन या पुनरधिनियमन तत्संबंधी के अनुसार मध्यस्थता करने के लिए भेज दिया जाएगा । सीपीआरआई के महानिदेशक सभी दलों को स्वीकार्य एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा और और इस तरह के मध्यस्थ का निर्णय सभी दलों पर लागू होगा । मध्यस्थता कार्यवाही बेंगलूर में की जाएगी तथा मध्यस्थता की भाषा अंग्रेज़ी होगी।

कानूनी पाठ्यक्रम के लिए अधिकारिता की अदालत, यदि कोई हो तो वह बेंगलूर, कर्नाटक, भारत होगा।