6.1 सीपीआरआई अभिकरणों/मध्यस्थों के द्वारा कार्य नहीं लेगा किंतु सीधा निर्माताओं/ग्राहकों से सम्पर्क रखेगा।
6.2 सीपीआरआई में निर्माता/ग्राहक द्वारा प्रतिनियुक्त व्यक्ति स्थायी कर्मचारी हों, जिनके पास नियोक्ता द्वारा जारी अपनी फोटो पहचान पत्र हों।
6.3 सीपीआरआई के परिसर में व्यक्तिगत रूप से परीक्षण तथा प्रमाणन क्रियाकलापों से संबंधित परामर्श/सेवाओं/संपर्क देने के लिए सीपीआरआई पेंशनभोगियों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
6.4 निर्दिष्ट स्थान तक सुपुर्दगी आधार पर ग्राहकों द्वारा सीपीआरआई को परीक्षण के नमूने भेजने होंगे।
6.5 सीपीआरआई को नमूने जमा करते समय ग्राहकों को अनिवार्यतः निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
6.5.1 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विनियमों से नियंत्रित निर्माताओं के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क चलन-
6.5.2 एसएसआई निर्माताओं के मामले में जिन्हें सामान्यतया रु.1.50 करोड प्रतिवर्ष तक के केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है, परेषण के साथ निर्माता का निजी सुपुर्दगी चलन, और जीएसटी नियमों के तहत उनके घोषणा पत्र एवं अंतर-राज्य संचलन के मामले में जांच चौकी मुहर/ स्टांप लगा होना आवश्यक है।
6.5.3 तथापि, राज्य के भीतर एसएसआई यूनिटों के संदर्भ में, जीएसटी घोषणा फार्म, संबंधित राज्यों के लिए उदा. कर्नाटक राज्य के मामले में फार्म वैट 505 परेषण के साथ संलग्न हो।
6.5.4 एस टी जी को छोड़कर परीक्षण शुल्क पर 10 % की छूट प्रचलित मानकों के अनुसार लघु पैमाने के उद्योगों द्वारा प्राप्त की जा सकती है, बशर्ते कि वे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करेI लघु पैमाने के उद्योगों को इस 10 % का छूट का लाभ उठाने के लिए परीक्षणार्थ उत्पादों को शामिल किए गए मान्य लघु पैमाने का उद्योग पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति के साथ रु.100 के स्टांप कागज़ पर नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा I मूल एस एस आई प्रमाण – पत्र केवल सत्यापन के लिए प्रस्तुत करें
6.5.5 जब उपस्कर परीक्षण के लिए पेश हो, तो पैनल, परिणामित्र, वायु पथन वियोजक/मध्यम वोल्टता पथन विच्छेदक, आदि जैसे उपस्कर के लिए अस्थायी नाम पट्ट स्वीकार्य नहीं है
6.6 परीक्षण के लिए सीपीआरआई को नमूने भेजने के दौरान विदेशी ग्राहक निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करें ।
6.6.1 परीक्षण उद्देश्य के लिए सीपीआरआई को नमूना परीक्षण का परिवहन: कार्यालय तक सुपुर्दगी आधार पर सी पी आर आई को परीक्षण नमूना सीधा पहुँचाने के लिए ग्राहक परिवहन का प्रबंधन करें । परीक्षण के लिए सीपीआरआई को आयातित उपकरणों को सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है । ग्राहक अपने सी एंड एफ एजेंट से प्राधिकार पत्र (जाने व आने का परिवहन, बंदरगाह प्रबंधन, सीमा शुल्क मंजूरी, सीपीआरआई के लिए सुपुर्दगी आदि के लिए प्राधिकृत सी एंड एफ एजेंट का संपर्क विवरण सूचित करते हुए पोत्वाणिक/ शिप्पर द्वारा जारी), वायु मार्ग बिल / उतराई का बिल, भारतीय सीमा शुल्क में नमूने के आगमन से पहले अग्रिम रूप से चालान और पैकिंग सूची के साथ सीपीआरआई के साथ संपर्क करने की मांग कर सकता है । सीमा शुल्क मंजूरी के लिए आवश्यक दस्तावेज सीपीआरआई द्वारा प्रदान किया जाएगा। ग्राहक संयुक्त निदेशक (वि एवं यो) से सीपीआरआई के ई-मेल आईडी shyamsundar
cpri [dot] in, kamalasr
cpri [dot] in, ramdas
cpri [dot] in, mnp
cpri [dot] in. पर संपर्क कर सकते हैं । एजेंट को सीमा शुल्क मंजूरी तथा कार्यालय तक सुपुर्दगी आधार पर सी पी आर आई को नमूना सुपुर्दगी की व्यवस्था तथा समन्वय करना होगा । जाने व आने का परिवहन प्रभार, बंदरगाह प्रबंधन, सीमा शुल्क मंजूरी, सुपुर्दगी , सी एंड एफ एजेंट प्रभार आदि की ओर के सभी प्रभार ग्राहक द्वारा व्यवस्थित तथा वहन किया जाएगा ।
6.6.2 नमूनों के पुनः निर्यात के दौरान: ग्राहक को परीक्षण के तुरंत बाद मूल देश को नमूने को पुनः निर्यात करने का प्रबंधन करना होगा तथा प्रेषण विवरण सूचित करना होगा ताकि उपकरण को सीमा शुल्क छूट प्राप्त हो सके । पुनः निर्यात के दौरान ग्राहक साधन लेने के लिए प्राधिकृत सी व एफ एजेंट के विवरण, सीमा शुल्क मंजूरी आदि के साथ पुनः निर्यात के लिए आवश्यक दस्तावेजों की व्यवस्था करने के लिए सीपीआरआई को सक्षम करने के लिए प्रवेश प्रतियों के बिल के साथ प्राधिकार पत्र अग्रेषित करें ।
6.7 उपरोक्त आवश्यकताओं के अनुपालन की विफलता पर, सीपीआरआई ऐसे परीक्षण अनुरोधों को अस्वीकृत करने का अपना अधिकार रखता है।